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हिमाचल में पंचायत चुनाव समय पर करवाने को लेकर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार और आयोग से जवाब मांगा

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शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव समय पर करवाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के पश्चात अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारीत करने के आदेश जारी किए। जनहित याचिका में पंचायती राज चुनावों को समय पर करवाने के आदेश जारी करने की मांग की गई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी।

कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने संविधान के प्रावधानों के तहत तय समयसीमा में चुनाव करवाने को लेकर कोई तैयारी नहीं की है। चुनाव टालने को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध बताते हुए कहा गया था कि पंचायत चुनाव हर 5 साल के बाद करवाए जाने अनिवार्य है। कोर्ट को बताया गया कि पंचायत प्रतिनिधियों का मौजूदा कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। जनहित याचिका में आशंका जताई गई है कि सरकार आपदा अधिनियम की आड़ में चुनाव टालने की कोशिश कर रही है।

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