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पुलिस हिरासत में मौत मामले में हिमाचल पुलिस के आईजी सहित आठ पुलिस वाले दोषी करार, सजा 27 जनवरी को सुनाई जाएगी

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पुलिस हिरासत में मौत मामले में हिमाचल पुलिस के आईजी सहित आठ पुलिस वाले दोषी करार, सजा 27 जनवरी को सुनाई जाएगी

चंडीगढ़, शिमला : शिमला जिला के कोटखाई में छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या से जुड़े एक मामले में आठ पुलिस वालों को दोषी करार दिया है। इस मामले में आरोपी बनाए गए सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस मामले में आईजी सहित आठ पुलिसकर्मियों को चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा 27 जनवरी को सुनाई जाएगी। सभी दोषी करार दिए पुलिस वालों को हिरासत में ले लिया गया है।आरोपी सूरज की 14 दिन बाद कोटखाई थाने के लाकअप में मौत हो गई थी। पुलिस ने हत्या का आरोप दूसरे आरोपी पर लगाया था। इस पर गुस्साए लोगों ने थाने समेत कई गाड़ियां फूंक दी थीं।
कोटखाई में 2017 में दुष्कर्म व हत्या मामले में गिरफ्तार सूरज की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। वहींं दोषी करार देने के बाद पुलिस ने आईजी जहूद हैदर जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, एसएचओ राजेंद्र सिंह, एएसआई दीप चंद, एचएचसी सूरत सिंह, मोहन लाल, हेड कांस्टेबल रफीक और कांस्टेबल रंजीत स्टेटा को हिरासत में ले लिया है। तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया गया है।
कोटखाई में 4 जुलाई, 2017 को एक छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में छात्रा का शव निर्वस्त्र हालत में मिला। पुलिस ने जांच में पाया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी।

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Author: speedpostnews

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