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चरस मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की जेल, एक लाख जुर्माना भी

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धर्मशाला : एक किलो 072 ग्राम चरस के तीन दोषियों को धर्मशाला की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई 10-10 साल की सजा तथा एक लाख का जुर्माना। एक दोषी को सेक्शन 25 के तहत अलग से 10 साल की सजा तथा ₹100000 रु जुर्माना किया गया है। धर्मशाला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (1 ) एवं विशेष माननीय न्यायाधीश (2 ) राजेश चौहान की अदालत ने पकड़े गए तीन दोषियों को 10-10 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

इसकी जानकारी देते हुए सहायक लोक अभियोजक रविंद्र चौधरी ने बताया के थाना पंचरुखी के अंतर्गत गांव डियोग्रां के पास जब पुलिस पार्टी द्वारा नाका लगाया गया था, तब एक कार नंबर जेके 14 जे 0887 को रोका गया। तब तलाशी के दौरान कर चालक अशोक कुमार पुत्र अमर कुमार निवासी ऊधमपुर तथा उसके साथ बैठा मुकंद लाल सुपुत्र भूमि सिंह तथा निवासी जिला कुल्लू तथा पीछे बैठा सोनू सुपुत्र गोकुल चंद तहसील जरी जिला कुल्लू की तलाशी लेने के दौरान डैशबोर्ड से 1 किलो 072 ग्राम चरस बरामद की गई। इसके तहत सभी गवाहों के आधार पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश नंबर ( 1 ) की अदालत ने मुकंद लाल को 10 साल की कैद व ₹100000 का जुर्माना तथा सोनू को 20 ,29 एनडीपीएस के तहत 10 साल की कैद तथा ₹100000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है जुर्माना न अदा करने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी तथा दोषी अशोक कुमार (25) मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 10 साल की कैद हुआ ₹1 लाख जुर्माना की अतिरिक्त तथा सजा सुनाई गई है। इस मामले में कुल 15 गवाह पेश हुए। इसके तहत माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (1) स्पेशल जज (2) राजेश चौहान द्वारा यह सजा सुनाई गई है।

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Author: speedpostnews

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