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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हिमाचल में पंचायत चुनाव 31 मई से पहले करवाएं

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने हिमाचल प्रदेश में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों (ग्रामीण और शहरी) के बारे में दिया ताजा आदेश है।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव हर हाल में 31 मई, 2026 से पहले ही संपन्न करवाए जाएँ।
इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि चुनाव 30 अप्रैल तक होने चाहिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह समय-सीमा बदलकर 31 मई, 2026 तक कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव को लंबित रखने के लिए परिसीमन (सीमाएँ तय करना) या अन्य प्रक्रियाएं कारण नहीं बन सकतीं।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण रोस्टर आदि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अन्य चीजें 31 मार्च, 2026 तक पूरी करनी होंगी, ताकि चुनाव कार्यक्रम में देरी न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि और अधिक समय-सीमा (extension) दिया नहीं जाएगा।

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Author: speedpostnews

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