हिमाचल में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियम बदले; आप भी नोट कर लें और जान-पहचान के लोगों को भी बता दें
शिमला : आम लोगों के मतलब की बड़ी सूचना है। यह सूचना सभी परिवारों के लिए है। आज ही नोट कर लें। साथ में अपने रिश्तेदारों, आस-पड़ोस और मित्रों को भी बता दें। नहीं तो बाद में पछताना न पड़ जाए। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन किया है। अब जन्म प्रमाण पत्र में तारीख और दिवस दो अंकों, जन्म की तारीख चार अंकों में पंजीकृत होगी। जन्म के 30 दिन के अंदर पंजीकरण करवाना ही होगा। आनलाइन ही पंजीकरण हो पाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने बताया कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत के कारण का भी उल्लेख करना होगा। इस संशोधन को जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2024 का नाम दिया है।
आयोग की तर्ज पर होंगे पंचायत चुनाव, सात दिन पहले जारी होगा शेड्यूल
हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज नियमों में भी संशोधन किया है। अधिसूचना के अनुसार परिसीमन में जिला परिषद और पंचायत समिति दो हिस्सों में नहीं बंटेगा। जिला परिषद में पूरी ग्राम सभा आएगी। जिला परिषद में पंचायत का पूरा क्षेत्र शामिल होगा और पंचायत समितियां भी जिला परिषद में पूरी शामिल होंगी। पंचायत चुनाव भी चुनाव आयोग की तर्ज पर होंगे। पंचायत चुनाव में उपायुक्त को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। पंचायत चुनाव से सात दिन पहले चुनाव का शेड्यूल तय होगा। पंचायत चुनाव नामांकन वापसी के लिए तिथि तय की जाएगी।
